फाइल किए गए फॉर्म देखें
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फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें
1. क्या मैं फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म डाउनलोड कर सकता हूँ?
हाँ। आप ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म का पी.डी.एफ. संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए ई-फ़ाईल> आयकर फ़ॉर् > फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें पर जाएँ।
2. फ़ाइल किए गए फॉर्म को कौन देख सकता है?
ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा या अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनकी ओर से दाखिल किए गए फॉर्म देख सकता है।
3. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले से फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म 15CA/15CB को कैसे देख सकता है?
सी.ए. लॉगिन या टैन लॉगिन वाले उपयोगकर्ता ई-फ़ाईलिंग पोर्टल पर फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें सेवा के माध्यम से फ़ॉर्म 15CA/15CB देख सकते हैं।
4. मैं फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म देखें के अंतर्गत किस फ़ॉर्म को देख सकता हूँ?
आप स्वयं द्वारा या आपके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आपकी ओर से फ़ाइल किए गए सभी वैधानिक फ़ॉर्म को देख सकेंगे। आपके आपकी ओर से सी.ए. द्वारा दाखिल किए गए फ़ॉर्म आपको तथा सी.ए. दोनों को दिखाए जाएंगे।
5. क्या मैं ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर हाथ से फ़ाइल किए गए अपने पहले वाले फ़ॉर्म को देख सकता हूँ?
नहीं, आप ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर हाथ से फ़ाइल किए गए अपने पिछले फ़ॉर्म को देखने में सक्षम नहीं होंगे।
6. मैं अपने फ़ाइल किए गए फ़ॉर्म में कैसे बदलाव कर सकता हूँ?
एक बार फ़ॉर्म फ़ाइल हो जाने के बाद आप उसे संपादित नहीं कर सकते। हालांकि, यदि आयकर अधिनियम/नियमों के अनुसार उस फ़ॉर्म की समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है, तो आप एक नया फ़ॉर्म फ़ाइल कर सकते हैं, तथा पहले फ़ाइल किया गया फ़ॉर्म व्यर्थ माना जाएगा।